गुजरात हाईकोर्ट ने अज़ान खिलाफ लगाई गई याचिका को किया खारिज़ | अज़ान गुजरात हाईकोर्ट फैसला azaan gujrat highcourt
गुजरात हाईकोर्ट ने कल अजान पर लाउडस्पीकर के इस्तेमाल पर रोक लगाने की याचिका को ठुकरा दिया। याचिका बजरंग दल के नेता शक्तिसिंह जाला ने दायर की थी। याचिकाकर्ता का कहना था कि अजान के दौरान लाउडस्पीकर से ध्वनि प्रदूषण होता है और इससे लोगों को परेशानी होती है।
अज़ान गुजरात हाईकोर्ट :
![]() |
| Gujrat highcourt image |
कोर्ट ने याचिका को खारिज करते हुए कहा कि अजान एक धार्मिक प्रथा है और इस पर रोक लगाना संविधान के तहत धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन होगा। कोर्ट ने यह भी कहा कि अजान के दौरान लाउडस्पीकर से ध्वनि प्रदूषण होता है या नहीं, इसकी कोई वैज्ञानिक पुष्टि नहीं है।
इस फैसले से अजान पर लाउडस्पीकर के इस्तेमाल पर कोई प्रतिबंध नहीं लगेगा। हालांकि, कोर्ट ने मस्जिदों से अनुरोध किया है कि वे अजान के दौरान लाउडस्पीकर का इस्तेमाल कम आवाज में करें ताकि इससे किसी को परेशानी न हो।
इस फैसले से कुछ लोगों को नाराजगी हो सकती है जो अजान के दौरान लाउडस्पीकर से परेशान होते हैं। हालांकि, कोर्ट ने इस फैसले में दोनों पक्षों के हितों को ध्यान में रखा है।



Comments
Post a Comment